सीवान तेजाब कांड:शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार
बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित चार लोगों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है । उल्लेखनीय है कि सीवान के बाहुबली राजद नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी मामले में फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।निचली अदालत ने शहाबुद्दीन को धारा 302, 201, 364 और 120B का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सीवान के स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन के वकील ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी ।पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 जून 2017 को ही सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया ।
क्या है तेजाब कांड
करीब 13 साल पहले 16 अगस्त 2004 को सिवान के कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू के दो पुत्र गिरीश कुमार उर्फ निकू (24), सतीश कुमार उर्फ सोनू (18) को अपहरण करने के बाद तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी। । हत्याकांड के गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे। राजीव रोशन की भी 16 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई ।इस मामले में जान गंवाने वाले युवकों की मां कलावती देवी ने 16 अगस्त 2004 को सीवान के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।